जो व्यक्ति व्रत, यज्ञ, तप, दान, होम और स्वाध्याय से रहित हो,
तथा सत्य और शौच(बाह्य एवं आन्तरिक पवित्रता) से भ्रष्ट हो गया हो, उसे संन्यास नहीं दिलाना चाहिए।
ये सभी व्यक्ति सामान्य विधि से संन्यास के अधिकारी नहीं हैं; केवल आतुर-संन्यास(मृत्युकाल अथवा अत्यन्त आपात स्थिति में दिया जाने वाला संन्यास) के अपवाद को छोड़कर।
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