(सोना, चाँदी आदि काँटे पर तौलकर बेची जाने वाली वस्तु तथा बहुमूल्य रेशमी वस्रादि को) ५० पल से अधिक १०० पल तक चुराने वाले का हाथ काटने का दण्ड (मनु आदि ने) कहा है और शेष (एक पल से पचास पल तक उक्त वस्तुओं को चुराने के अपराध) में राजा चोरित वस्तु का ग्यारह गुना दण्ड निश्चत करे।
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