समान जातिवाला यदि (मारने से) किसी का चमड़ा निकाल दे अर्थात् ऐसा मारे कि आहत व्यक्ति का चमड़ा छूट जाय या रक्त बहने लगे तो सौ पण का दंड, मांस निकल आवे तो ६ निष्क (८।१३७) का दंड और हड्डी टूट जाय तो राज्य से बाहर निर्वासन का दंड अपराधी को सजा दे।
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