किसान के दोष से उसी के पशुद्वारा खेत चर जाने के कारण अथवा असमय में बोने के कारण जितने राजदेय भाग (राजा को कररूप में देने योग्य अन्न) की हानि हो, उसका दशगुना दण्ड उस किसान को होता है तथा यदि किसान की अजानकारी में उसके नौकरों के दोष से उक्त प्रकार की हानि हो तो उस हानि का पाँच गुना दण्ड उस किसान को होता है।
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