रास्ता तथा ग्राम या नगर के दूर (८।२३७) प्रमाण के बाद खेत में पशु के चरने पर रखवाले को सवा पण (८।१३७) से दण्डित करना चाहिये तथा सम्पूर्ण (या अत्यधिक) खेत के पशुद्वारा चरे जाने पर (अपराध के अनुसार) रखवाले से या पशुस्वामी से पूरी क्षति को खेत के स्वामी के लिए दिलवाना चाहिये ऐसा निश्चय है।
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