धरोहर का अपहरण करनेवाले (लेकर वापस नहीं देनेवाले) और बिना धरोहर दिये ही माँगनेवाले व्यक्तियों का निर्णय सामादि उपायों तथा वेदोक्त शपथों के द्वारा न्यायाधीश को करना चाहिये।
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